मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रम्बानन मंदिर पुनरुद्धार परियोजना का शुभारंभ किया
जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा
हुगली। बकरी चोरी की जानकारी उजागर करने के चलते एक युवक की हत्या के मामले में चुचुड़ा अदालत ने दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना चुचुड़ा थाना अंतर्गत नंदी मैदान इलाके की है, जहां 12 जुलाई 2021 को तापन मलिक की हत्या कर दी गई थी।
मिली जानकारी के अनुसार, कुछ युवकों ने बकरी चोरी कर उसके जरिए पिकनिक की थी। इस चोरी की जानकारी तपन मल्लिक को मिली, जिसके बाद उसने बकरी के मालिक को पूरी घटना की सूचना दे दी। इसी बात से नाराज़ होकर अनूपम दास और अरुण पासवान ने तपन को सड़क पर रोककर बेरहमी से पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर तपन को उनके चंगुल से छुड़ाकर घर भेज दिया था।
मृतक की मां रीता मल्लिक के अनुसार, उसी रात तापन अपनी दादी के साथ घर पर था। देर रात आरोपित फिर से उनके घर पहुंचे और जबरन तपन को उठा ले गए। पूरी रात तपन घर नहीं लौटा। अगले दिन, 13 जुलाई 2021 की सुबह उसका शव नंदी मैदान इलाके से बरामद किया गया।
इसके बाद तपन की मां ने चुचुड़ा थाने में पुचि दास, बिट्टू दास, अनूपम दास और अरुण दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जांच पूरी होने के बाद आठ अक्टूबर 2021 को चार्जशीट दाखिल की।
चुचुड़ा अदालत के सरकारी वकील शंकर गांगुली ने बताया कि मामले में कुल 16 गवाहों की सूची थी, जिनमें से 14 ने अदालत में घटना के पक्ष में गवाही दी। हालांकि, चार आरोपितों में से दो के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके, जिसके चलते अदालत ने उन्हें बरी कर दिया।
मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रिंटू सुर ने शेष दो आरोपितों अनूपम दास और अरुण पासवान को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।